एकतरफा प्यार में 1.5 साल के मासूम को जमीन पर पटककर मारने वाले को 40 दिन में फांसी की सजा
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में डेढ़ वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी विराज पाठक को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस मामले में मुकदमे की सुनवाई शुरू होने के करीब 40 दिनों के भीतर फैसला आने से यह मामला चर्चा में है।
यह घटना 30 मई 2026 को शिकोहाबाद थाना क्षेत्र की यादव कॉलोनी में हुई थी। आरोपी पर एकतरफा लगाव के चलते मासूम की हत्या करने का आरोप था।
चॉकलेट दिलाने के बहाने बच्चे को ले गया था आरोपी
पुलिस के अनुसार, आरोपी विराज पाठक का मृतक बच्चे आरव की मां रति शर्मा से पारिवारिक संबंध था। बताया गया कि रति शर्मा का अपने पति के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा था और इसी दौरान आरोपी उनके संपर्क में आया।
जांच के मुताबिक, आरोपी ने डेढ़ वर्षीय आरव को चॉकलेट दिलाने का बहाना बनाकर घर से बाहर ले गया। आरोप है कि इसके बाद उसने बच्चे पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना का वीडियो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, जो बाद में सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ।
पुलिस ने कुछ घंटों में किया आरोपी को गिरफ्तार
घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों के अनुसार, वारदात के करीब पांच घंटे के भीतर आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्य और गवाहों के बयान जुटाए। इसके बाद लगभग 80 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई।
13 गवाहों की गवाही के आधार पर सुनाया गया फैसला
अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान पेश किए। सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी माना।
जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत ने पहले आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया और बाद में उसे फांसी की सजा सुनाई।