Indian Railways: रेल टिकट कैंसिल करते समय अगर करेंगे ये गलतियां तो कट जायेगा अधिक चार्ज

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नई दिल्ली। हमारे देश में हर दिन लाखों की संख्या में लोग ट्रेन का सफर करते हैं। देश जे हर कोने तक ट्रेन की सुविधा है। देश के तमाम लोग भी ट्रेन में यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि रेल में कई तरह की सुविधाएं मिल जाती है। जैसे कि शौचालय की सुविधा, खानपान की व्यवस्था, बेहतर सीटें और सोने की भी व्यवस्था आदि रहती है लेकिन जब लोग दिल्ली से झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार या उत्तर प्रदेश आदि के लिए टिकट बुक कराते हैं, तो कई बार त्योहारों के अवसर पर कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता।

Railway ticket cancellation

वहीं कई बार लोग कुछ वजहों से अपना टिकट कैंसिल भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसको लेकर भी रेलवे के कुछ नियम है। रेलवे के इन नियमों का पता हर किसी को होना चाहिए वरना कई बारे अधिक चार्ज देना पड़ता है। आइये जानते हैं रेलवे के वे नियम…

वेटिंग या आरएसी का कैंसिलेशन चार्ज

रेलवे के हर चीज के अलग-अलग नियम हैं। हालांकि इन नियमों में समय-समय पर बदलाव भी होता रहता है। जैसे कि अगर आप की वेटिंग या आरएसी की स्लीपर क्लास की टिकट है, तो आप ट्रेन के स्टेशन से छूटने से 30 मिनट पहले तक इसे कैंसिल करा सकते हैं। इस पर रेलवे आपसे सिर्फ 60 रूपये कैंसिलेशन चार्ज वसूलेगा।

तत्काल टिकट पर कैंसिलेशन चार्ज?

वहीं अगर आप तत्काल टिकट कैंसिल करा रहे हैं, तो इसको लेकर भी रेलवे के कुछ अलग नियम है। तत्काल का टिकट कैंसिल करने पर आपको कुछ भी रिफंड राशि नहीं मिलेगी।

ये भी जानना जरूरी

हालांकि अगर बाढ़ या अन्यो को आपदा की वजह से ट्रेन कैंसिल होती है, तो टिकट का पूरा रिफंड दिया जायेगा। इसके लिए आपको यात्रा के तीन दिन के भीतर अपना टिकट कैंसिल करना होगा। वहीं अगर आप 12 घंटे से पहले अपनी कंफर्म टिकट को कैंसिल कराते हैं, तो रेलवे टिकट के मूल्य का 25 प्रतिशत चार्ज काट लेता है लेकिन ट्रेन के स्टेशन छोड़ने से 12 से 4 घंटे पहले अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं, तो ये चार्ज टिकट के मूल्य का 50 प्रतिशत हो जाता है।

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