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ITR Filing 2024:  आईटीआर-1 उन करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्म है, जिनकी वार्षिक कुल आय वित्तीय वर्ष के दौरान 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्ति द्वारा फॉर्म ITR-1 दाखिल नहीं किया जा सकता है-

  • भारत निवासी नहीं (RNOR), और अनिवासी भारतीय (NRI) है
  • कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है।
  • कृषि आय 5000 रुपए से अधिक है।
  • लॉटरी, रेसहॉर्स, कानूनी जुए आदि से आय है।
  • कर योग्य पूंजीगत लाभ (अल्पकालिक और दीर्घकालिक) है
  • गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है
  • बिजनेस या पेशे से आय है।
  • किसी कंपनी में निदेशक है।
  • आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत कर कटौती है।
  • पात्र स्टार्ट-अप होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त ईएसओपी पर आयकर स्थगित किया है।
  • एक से अधिक घर की संपत्ति का मालिक है और उससे आय होती है।
  • आईटीआर-1 के लिए पात्रता शर्तों के अंतर्गत शामिल नहीं है।

 

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