img

Jharkhand News: झारखंड हाई कोर्ट ने शनिवार को राज्य सरकार को एक याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि किस प्रावधान और नीतियों के तहत राज्य में इंटरनेट सेवाओं को दिन के दौरान कई घंटों के लिए निलंबित कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति आनंद सेन और न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ झारखंड राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शनिवार को पांच घंटे से अधिक समय तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित रखने पर सरकार से सवाल उठाया गया था।

राजेंद्र ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद को एक पत्र लिखा, जिसमें सरकार की अधिसूचना का उल्लेख किया गया, जिसके तहत 21 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक राज्य में इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी।

अधिसूचना के अनुसार, झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (जेजीजीएलसीसीई) के कारण 22 सितंबर को इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित रहेंगी।

बार काउंसिल के अध्यक्ष द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर खंडपीठ ने दिन में अदालत का आयोजन किया। पीठ ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने सरकार को 22 सितंबर को इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने से नहीं रोका।

राजेंद्र ने सुनवाई के दौरान कहा कि इंटरनेट सेवाएं निलंबित होने के कारण बैंकिंग और परिवहन सहित सभी वाणिज्यिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

--Advertisement--