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Jharkhand News: झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह बताने को कहा कि राज्य की राजधानी में बढ़ते अपराध के ग्राफ को रोकने के लिए पुलिस क्या कार्रवाई करने की योजना बना रही है।

कार्यवाहक जज सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ का यह आदेश हाल ही में रांची जिला अदालत में एक वकील और विशेष शाखा के पुलिस अधिकारी अनुपम कच्छप की हत्या के बाद आया है।

डीजीपी गुप्ता, रांची के एसएसपी सिन्हा और कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय पीठ के समक्ष उपस्थित हुए और बताया कि अधिवक्ता गोपी कृष्ण की हत्या के बाद रांची पुलिस ने एक विशेष जांच दल का गठन किया था।

कोर्ट को बताया गया कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और खुफिया रिपोर्ट एकत्र की, जिसके बाद गोलीबारी के बाद दो आरोपियों - रोशन मुंडा और संदीप को अरेस्ट कर लिया गया।

गुप्ता ने अदालत को बताया कि वकील की हत्या के पीछे के मकसद की जांच चल रही है और जल्द ही और तथ्य सामने आएंगे। पीठ ने डीजीपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अधिवक्ता गोपी कृष्ण के शोक संतप्त परिजनों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए।

राजधानी के सुखदेवनगर थाना अंतर्गत मधुकम में 2 अगस्त की सवेरे कृष्ण की अज्ञात अपराधियों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी।

एक अलग मामले में हाई कोर्ट ने डीजीपी को राज्य में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के बढ़ते उपयोग से निपटने के लिए पुलिस के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का भी आदेश दिया।

पीठ ने कहा कि खूंटी और अन्य जिलों में उन स्थानों का सेटेलाइट से निगरानी की जाना चाहिए जो अफीम की खेती के लिए हॉटस्पॉट बन गए हैं। मामलों में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। 
 

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