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Jharkhand News: झारखंड विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण ने दलबदल विरोधी कानून के तहत गुरुवार को दो विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया मतलब उनकी विधायकी चली गई। ये आदेश आज से प्रभावी है। ये आदेश विधानसभा के छह दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले आया है। यह सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है।

अयोग्य ठहराए गए विधायकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के लोबिन हेमब्रोम और कांग्रेस के जय प्रकाश भाई पटेल शामिल हैं। हेमब्रोम के विरूद्ध जेएमएम ने और पटेल के विरूद्ध बीजेपी ने दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्यवाही शुरू की थी।

हेमब्रोम को राजमहल लोकसभा सीट से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था, उन्होंने जेएमएम के आधिकारिक उम्मीदवार विजय हंसदक को चुनौती दी थी। पटेल लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए और हजारीबाग सीट से चुनाव लड़ा। दोनों ही इलेक्शन हार गए।

विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने दोनों विधायकों को सदन से अयोग्य ठहराते हुए फैसला सुनाया।

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