नई दिल्ली। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर लगे प्रतिबंध (Hijab Ban) को बरकरार रखने वाले कर्नाटक ही कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आज गुरुवार को आ गया है। इस मामले में दोनों ही जजों की राय अलग-अलग रही है। बताया जा रहा है कि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए बैन (Hijab Ban) के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है जबकि दूसरे जज सुधांशु धूलिया की पीठ ने उनसे उलट राय जाहिर की है। उनका मानना है कि ‘यह दरअसल पसंद और अनुच्छेद- 14 और 19 का मामला है। यह पसंद का मामला है, न ज्यादा और न ही कम। ऐसे में चूंकि इस मामले में जजों की एकराय नहीं बन पाई, इसलिए केस को आगे चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच करेगी। (hijab meaning, news hijab, hijab stylist, style with hijab, instagram hijab dp)
ये कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला?
आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहन (Hijab Ban) कर आने पर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए बैन को हटाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की बेंच ने इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के तर्क को 10 दिन तक सुनने के बाद 22 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मालूम हो कि जस्टिस गुप्ता 16 अक्तूबर को सेवनिवृत होने जा रहे हैं लेकिन इस मामले की सुनवाई उन्हीं की अध्यक्षता में हुई है। शीर्ष अदालत की वाद सूची के अनुसार न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने आज इस मामले में फैसला सुनाया। (Hijab Ban, hijab meaning, news hijab, hijab stylist, style with hijab, instagram hijab dp)
वकीलों ने की थी ये गुजारिश (hijab meaning, news hijab, hijab stylist, style with hijab, instagram hijab dp)
सर्वोच्च न्यायलय में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अपना पक्ष रखते हुए जोर देकर कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को कक्षाओं में हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध से उनकी पढ़ाई खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि उन्हें कक्षाओं में जाने से रोका जा सकता है। वहीं कुछ वकीलों ने इस केस को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने की भी अपील की थी। उधर राज्य सरकार के पक्ष रख रहे वकीलों ने कहा था कि हिजाब को लेकर विवाद खड़ा करने वाला कर्नाटक सरकार का फैसला ‘धार्मिक रूप से तटस्थ’ था। (Hijab Ban, hijab meaning, news hijab, hijab stylist, style with hijab, instagram hijab dp)
ये है पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि कर्नाटक सरकार ने बीते पांच फरवरी 2022 को आदेश दिया कि स्कूलाें ऐसे कपड़े पहन कर कोई नहीं आ सकता, जिससे स्कूल-कॉलेजों में व्यवस्था बिगड़े। इसके बाद उडुपी की सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी की कुछ मुस्लिम लड़कियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी और कक्षाओं में हिजाब पहन (Hijab Ban) कर बैठने देने की इजाजत मांगी। 15 मार्च को हाईकोर्ट ने लड़कियों की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। (Hijab Ban, hijab meaning, news hijab, hijab stylist, style with hijab, instagram hijab dp)
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