लॉकडाउन 3.0: जानिए ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

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देश में कोरोना के वजह से लॉकडाउन को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है. आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 3 मई के बाद 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान लॉकडाउन की शर्तों में बदलाव भी किया गया है।

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कोरोना वायरस के संक्रमण के आधार पर देश के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया है। इनमें से ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ लॉकडाउन में कुछ ढील दी जाएगी। ऐसे में आपके लिए यह समझना जरूरी है कि आपका जिला किस जोन में आता है और फिर उसी हिसाब से आपके इलाके में छूट और प्रतिबंध रहेगा।

वहीं गृह मंत्रालय ने साफ बताया है कि लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में हवाई यात्रा, सामान्य रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय परिवहन के साथ ही स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों का संचालन भी बंद रहेगा। इसके अलावा कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट, होटल, पूजा स्थल और लोगों के एक जगह एकत्र होने पर रोक जारी रहेगी।

गौरतलब है कि सरकारी आदेश के अनुसार, शाम को 7 बजे से सुबह सात बजे तक सभी प्रकार के गैर जरूरी यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय प्रशासन लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू की घोषणा भी कर सकता है। सभी जोन में गर्भवती महिलाओं, 65 साल के अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहना जरूरी होगा।

वहीं रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में दवा की दुकानें खुली रहेंगी। किसी भी जोन में इनके संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि, इस दौरान इनको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में दवा की दुकानें बंद रहेंगी।

 रेड जोन 

प्रतिबंध
रेड जोन घोषित किए गए जिलों में साइकिल रिक्शा, ऑटोरिक्शा, टैक्सी और कैब के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णत प्रतिबंधित होंगी। रेड जोन में नाई की दुकानें अभी बंद रहेंगी।

छूट
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक और विनिर्माण के कार्य, मनरेगा के कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट-भठ्ठे पर काम जारी रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में भी शॉपिंग मॉल को छोड़कर दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा रेड जोन में कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन के लिए भी अनुमति दी गई है। रेड जोन घोषित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लांटेशन का कार्य, सभी प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं, मरीजों को एयर एंबुलेंस से ले जाने की भी छूट दी गई है।

आरेंज जोन में टैक्सी चल सकती है
इस जोन में रेड जोन की सभी छूट जारी रहेंगी, साथ ही lockdown 3.0 में टैक्सी और कैब को भी संचालन की अनुमति होगी लेकिन, इसमें ड्राइवर के अलावा एक पैसेंजर से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। इसके अलावा छूट प्राप्त सेवाओं में शामिल लोगों और व्हीकल को जिले के बाहर आने-जाने की अनुमति होगी। चार पहिया गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा दो पैसेंजर ही बैठ सकते हैं। वहीं, बाइक पर पीछे एक सवारी के बैठने की अनुमति होगी।

ग्रीन जोन वालों को ज्यादा छूट मिलेगी
ग्रीन जोन घोषित जिलों में पूरे देश में प्रतिबंधित सेवाओं और एक्टिविटी को छोड़कर अन्य सभी एक्टिविटी को अनुमति दी गई है। ग्रीन जोन में 50 फीसदी लोगों के साथ बसें चल सकती हैं और डिपो में भी 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी।

ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकान खोलने की अनुमति
गृह मंत्रालय के नए निर्देशों में ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन एक दूसरे से दो गज की दूरी रखनी होगी और एक समय में पांच से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते हैं।

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