MP: विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के बीच सिंधिया के खिलाफ मुकदमा, कोर्ट ने दिया ये आदेश

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ग्वालियर। मध्यप्रदेश में विधानसभा की 24 रिक्त सीटों के लिए होने वाले उपचुनावों की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। राज्य को दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस सियासी घमासान के बीच शुक्रवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ग्वालियर की जिला अदालत में एक परिवाद दायर हुआ है। कांग्रेस नेता गोपी लाल भारतीय की तरफ से यह परिवाद दायर किया गया है।

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बता दें कि कांग्रेस नेता गोपी लाल भारतीय पूर्व सीएम एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने अपने अधिवक्ता कुबेर बौद्ध के माध्यम से शुक्रवार को सिंधिया के खिलाफ ग्वालियर की जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि सिंधिया ने जब राज्यसभा का नामांकन भरा था तो उन्होंने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामले को छुपाया था।

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दायर मुक़दमे में कहा गया है कि उनका यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। जस्टिस पवन पटेल ने अपनी अदालत में दायर परिवाद की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को इसे भोपाल की अदालत में पेश करने के लिए कहा है। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भोपाल की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होती है। ऐसे में यह मामला उनकी कोर्ट नहीं सुन सकती है।

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