पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को तोशाखाना मामले में बड़ी राहत दी है। उनके तीन साल की सजा को निलंबित कर दिया है। उसके तुरंत बाद एफआइए ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। उनकी यह गिरफ्तारी सिफ़र मामले में हुई है। इस मामले में उन्हें 30 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। कोर्ट के इस फैसले का इमरान खान ने स्वागत किया था।
जेल अधीक्षक को संबोधित एक पत्र में विशेष रूप से कहा गया है कि आरोपी इमरान खान को न्यायिक रिमांड का आदेश दिया गया है, जो पहले से ही जिला जेल में बंद है।
क्या है सिफर?
ये मामला एक राजनायिक दस्तावेज से संबंधित है। कथित तौर पर इमरान खान के पास से गायब हो गया था। पीटीआई का आरोप इमरान खान को सत्ता से बाहर करने की धमकी दी गई थी। इसी मामले में पूर्व विदेश मंत्री पर भी कार्रवाई हो रही है। इमरान खान को तोशा खाना मामले में तीन साल की सजा हुई थी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने उनपर पांच साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी।
इमरान खान तोशा खाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद निचली अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति फारूक ने कहा कि फैसले की कॉपी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। हम अब यही कह रहे हैं कि इमरान खान का अनुरोध मंजूर कर लिया गया है। वहीं पीटीआई अध्यक्ष के सहयोगियों ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सीजे ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। इमरान खान की सजा को निलंबित कर दिया गया है।
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