punjab news: पंजाब में नगर निगम, नगर परिषद के साथ-साथ पंचायत चुनाव लंबित हैं। इनमें से 42 नगर परिषदों के इलेक्शनों में देरी का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। गुरुवार को होने वाली सुनवाई में पंजाब सरकार अपना पक्ष रखेगी. पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने इस संबंध में सरकार से जवाब मांगा था. इस मामले में मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह ने अदालत में जनहित याचिका दायर की है।
बेअंत सिंह की ओर से दायर याचिका में दलील दी गई है कि पंजाब की 42 नगर परिषदों का कार्यकाल कई महीने पहले पूरा हो चुका है. कार्यकाल समाप्त हुए दो वर्ष से अधिक हो गये हैं. मगर सरकार द्वारा इनका इलेक्शन नहीं कराया जा रहा है। इससे इन नगर परिषदों में विकास कार्य प्रभावित हो रहा है. लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि स्थानीय निकाय विभाग ने 1 अगस्त 2023 को नगर परिषद चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी. अधिसूचना के मुताबिक, चुनाव 1 नवंबर 2023 को होने थे. मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई. फिलहाल ये मामला लंबित है। हालांकि, इससे पहले चार नगर निगमों के चुनाव में देरी का मामला भी हाईकोर्ट पहुंच चुका है. उसमें भी कोर्ट ने सरकार से सारी प्लानिंग मांगी थी।
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