Purchase Policy: इस राज्य पर पड़ेगी महंगाई की मार! मंत्री-अफसरों के लिए खरीदी जाएंगी लग्जरी गाड़ियां

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देहरादून। उत्तराखंड में अब मंत्रियों और अफसरों लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने की तैयारी की जा रही है। परिवहन विभाग साल 2016 के सरकारी वाहन खरीद नीति (Purchase Policy) में बदलाव करने जा रहा है। विभागीय कमेटी ने पांच श्रेणियों में वाहन खरीद की सीमा को 60 तक बढ़ाने की सिफारिश की है। वहीं निजी वाहन का इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों को तेल के खर्च की सीमा दोगुने से अधिक करने की भी संस्तुति की गई है। अब इस नीति पर वित्त विभाग से स्वीकृति ली जा रही है।

परिवहन विभाग का तर्क

वाहन खरीद नीति (Purchase Policy) में बदलाव और ईंधन के खर्च में वृद्धि की सिफारिशों पर परिवहन विभाग के एक सीनियर अफसर ने बताया कि साल 2016 से अब तक डीजल-पेट्रोल के दाम दोगुने स्तर तक बढ़ चुके हैं। वाहनों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। यही वजह है कि सिफारिशें की गई हैं। परिवहन सचिव एएस ह्यांकी ने बताया, नई वाहन क्रय नीति का ड्राफ्ट वित्त विभाग को भेजा है। वित्त विभाग के निर्णय के बाद ही कार्रवाई होगी।

DM अब खरीद सकेंगे 18 लाख की लग्जरी गाड़ी

बताया जा रहा है कि मंत्रियों और अफसरों लिए परिवहन विभाग द्वारा लग्जरी गाड़ियां खरीदने की जो सिफारिश की गई है, उसके अनुसार मंत्री और बड़े अफसर 25 लाख की गाड़ी खरीद सकेंगे। वहीं निजी वाहन के तेल का खर्च 23 हजार से बढ़ाकर 51,590 रुपये मासिक करने की भी बात कही गई है। हालांकि, वित्त विभाग अभी इस पर राजी नहीं है। सूत्रों का कहना है कि राज्य के वित्तीय हालात को देखते हुए निजी वाहन के तेल खर्च की प्रतिपूर्ति दोगुने करने पर वित्त विभाग हैरान है। (Purchase Policy)

महंगा वाहन खरीद सकेंगे मंत्री-अफसर

सिफारिश के मुताबिक काबीना मंत्री, मुख्य सचिव, हाईकोर्ट के जज, एसीएस, पीसीसीएफ, डीजीपी के लिए 25 लाख के वाहन खरीदे जा सकेंगे
प्रमुख सचिव, कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, एपीसीसीएफ और समकक्ष: 12 की जगह 20 लाख रुपये तक केवाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे।
विभागाध्यक्ष, अपर सचिव, डीएम, सीडीओ व अन्य समकक्षों को 18 लाख रुपये की गाड़ी मिल सकेगी। (Purchase Policy)

निजी वाहन के तेल के खर्च में भी इजाफा

प्रमुख सचिव, कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, एपीसीसीएफ व समकक्ष 51,590 रुपये मासिक।
विभागाध्यक्ष, अपर सचिव, डीएम, सीडीओ व अन्य समकक्ष 48,180 रुपये प्रतिमाह।
अन्य अधिकृत अधिकारी, निदेशालय-निगमों के अधिकारी व उनके समकक्ष 41,259 रुपये प्रति माह।
जिला स्तरीय अधिकारी 34,287 रुपये प्रति माह। (Purchase Policy)

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