क्वारंटीन: नोएडा डीएम को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, योगी सरकार को देना होगा जवाब

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कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन लगाया गया था. आपको बता दें कि ऐसे में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोएडा में होम क्वारंटीन के बजाय इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन किए जाने के फैसले पर डीएम सुहास एलवाई (Suhas LY) को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्वारंटीन के लिए जो राष्ट्रीय गाइडलाइन तय की गई हैं उससे अलग गाइडलाइन नहीं हो सकतीं।

वहीँ अदालत ने कहा की इससे अराजकता पैदा होगी। कोर्ट ने यूपी सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार बताए कि क्वारंटीन के लिए किस नियम का पालन हो रहा है। कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा बॉर्डर पर आवागमन को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह बताए कि क्वारंटीन को लेकर क्या नियम पालन हो रहा है। इस पर अगली सुनवाई बुधवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘यूपी सरकार ये कह रही है कि अगर कोई शख्स बिना लक्षण वाले कोरोना से संक्रमित है तो उसे यूपी सरकार इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन में रखना चाहती है।

अदालत ने कहा की क्या आप अभी भी इंस्टिट्यूशन क्वारंटीन में लोगों को रख रहे हैं या होम क्वारंटीन में?’ इस पर यूपी सरकार के वकील ने कहा, ‘हम केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को लागू कर रहे हैं।’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘आप चेक करें और पूरी जानकारी दें। जानकारी में कोई विरोधाभास न हो। अगर बिना लक्षण वाले को आप इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन में रख रहे हैं और बाकी सरकार ऐसा नहीं कर रही है तो अराजक स्थिति बनेगी। राष्ट्रीय गाइडलाइंस के विपरीत गाइडलाइंस नहीं होना चाहिए।’

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