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upi limit: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को कहा कि कर भुगतान (टैक्स पेमेंट) मामलों के लिए UPI सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन कर दी गई है। इससे उच्च कर देनदारियों वाले करदाताओं के लिए अपने बकाये का भुगतान जल्दी और बिना किसी परेशानी के करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के परिणाम की घोषणा करते हुए कहा कि कर भुगतान के उद्देश्य से यूपीआई लेनदेन मौजूदा एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जा सकता है।

गवर्नर दास ने कहा, "अपनी सहज विशेषताओं के कारण UPI भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है। वर्तमान में UPI के लिए लेन-देन की सीमा ₹1 लाख है। अलग अलग उपयोग-मामलों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने वक्त वक्त पर पूंजी बाज़ार, IPO सदस्यता, ऋण संग्रह, बीमा, चिकित्सा और शैक्षिक सेवाओं आदि जैसी कुछ श्रेणियों के लिए सीमाओं की समीक्षा की है और उन्हें बढ़ाया है। चूंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भुगतान सामान्य, नियमित और उच्च मूल्य हैं, इसलिए UPI के माध्यम से कर भुगतान की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेनदेन करने का निर्णय लिया गया है। आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।"

सामान्य लेनदेन के लिए यह सीमा 1 लाख रुपये है। एनसीपीआई एफएक्यू में बताया गया है, "सामान्य यूपीआई के लिए लेनदेन की सीमा 1 लाख रुपये प्रति लेनदेन तक है। यूपीआई में पूंजी बाजार, संग्रह, बीमा, विदेशी आवक प्रेषण जैसे लेनदेन की कुछ विशिष्ट श्रेणियों के लिए लेनदेन की सीमा 2 लाख तक है और प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश और खुदरा प्रत्यक्ष योजना के लिए सीमा 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन तक है।"

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