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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस मामले में कांग्रेस को कुछ दिनों के लिए राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आश्वासन दिया है कि अभी लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, लिहाजा इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कांग्रेस ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जस्टिस वी. वी. रत्ना की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की।

आयकर विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी है कांग्रेस को इनकम टैक्स ने 1700 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस दिया है। इसे लेकर पार्टी चिंता में है और लोकसभा चुनाव के दौरान इतने बड़े एक्शन पर सवाल उठा रही है। इस बीच आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही हैं वो कांग्रेस के लिए बड़ी राहत का सबब हो सकती है।

कोर्ट में आयकर विभाग ने सोमवार को कहा है कि वो लोकसभा इलेक्शन के दौरान कांग्रेस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लेगा। यही नहीं विभाग ने अदालत से कहा कि इस मामले को जून तक के लिए स्थगित कर दिया जाए और चुनाव के बाद ही सुनवाई हो। आयकर विभाग ने कहा, हम लोकसभा चुनाव के बीच किसी पार्टी की परेशानी नहीं बढ़ाना चाहते। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई अब 24 जुलाई को करने का फैसला लिया है। 

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