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OTS (वन टाइम सेटलमेंट) योजना के अंतर्गत बकाएदार बिजली उपभोक्ता 25 अगस्त तक अपने खातों का निपटान कर अपना बिजली कनेक्शन बहाल करवाकर पुनः कनेक्शन करा सकते हैं। औद्योगिक, घरेलू, वाणिज्यिक सहित सभी श्रेणियों के उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

अफसर ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को ब्याज, सरचार्ज, विलंब शुल्क आदि में भारी छूट दी गई है ताकि उपभोक्ता अपना कनेक्शन दोबारा चालू करवा सकें। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता 4 किश्तों में राशि का भुगतान कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता डिफॉल्टर राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर अपना बिजली कनेक्शन जोड़ सकेंगे. विभागीय नियमों के अनुसार बकायेदार उपभोक्ताओं को 18 प्रतिशत ब्याज देना होगा, जबकि ओ. टी. एस. योजना के तहत 9 फीसदी ब्याज देना होगा, जबकि 9 फीसदी की सीधी छूट मिलेगी.

जिन ग्राहकों का अलग अलग कारणों से 6 माह से कम समय के लिए कनेक्शन कटा है, उनसे फिक्स चार्ज नहीं वसूला जाएगा। इस योजना के तहत वर्षों पहले काटे गए कनेक्शनों से केवल 6 महीने का फिक्स चार्ज लिया जाएगा।