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SIM कार्ड नियम: केंद्र सरकार ने सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव अगस्त महीने में किया गया था. इसके बाद यह बदलाव 1 अक्टूबर 2023 से लागू होना था. लेकिन लागू नहीं हो सका. सरकार ने अब इन नए नियमों को 1 दिसंबर 2023 से पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है। दूरसंचार विभाग (DoT) से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। टेलीकॉम कंपनियों ने इसे लागू करने के लिए समय मांगा था. जिस पर दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को इसे लागू करने के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया है।

इन नए नियमों के लागू होने के बाद एक आईडी पर सीमित संख्या में ही सिम खरीदे जा सकेंगे। इसका मतलब है कि अतिरिक्त सिम खरीदने पर सख्ती होगी। नए नियमों के तहत, सिम कार्ड विक्रेताओं को पंजीकृत होने और सिस्टम में शामिल होने से पहले केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना होगा।

10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है

नए नियम लागू होने के बाद थोक में सिम खरीदने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। नए नियम के मुताबिक, अगर 30 नवंबर के बाद कोई टेलीकॉम कंपनी किसी विक्रेता को बिना रजिस्ट्रेशन के सिम बेचने की इजाजत देती है। तो ऐसी स्थिति में उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. सभी डीलर्स को 30 नवंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में सिम कार्ड विक्रेता और टेलीकॉम कंपनियों के बीच एक लिखित समझौता जरूरी होगा. फर्जी सिम कार्ड और वित्तीय धोखाधड़ी के खतरे को रोकने के लिए सरकार द्वारा नए नियम बनाए गए हैं।

देश में 10 लाख सिम कार्ड विक्रेता हैं

दरअसल, ऐसे कई सिम कार्ड विक्रेता हैं जो बिना उचित सत्यापन के सिम कार्ड जारी कर रहे थे। इतना ही नहीं, वे खुद भी ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल थे. सरकार ने कहा कि अवैध गतिविधियों में शामिल सिम कार्ड विक्रेताओं को तीन साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित और काली सूची में डाल दिया जाएगा। इस समय देश में करीब 10 लाख सिम कार्ड विक्रेता हैं।

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