Singer Rahul Jain : बॉलीवुड के मशहूर सिंगर-कंपोजर राहुल जैन की रेप मामले में अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (उपनगरीय डिंडोशी अदालत) ए जेड खान ने ये कहते हुए मंगलवार को सिंगर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया कि अपराध गंभीर था और विस्तृत पूछताछ की आवश्यकता थी।
ये है मामला
ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 30 वर्षीय महिला कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट से राहुल जैन ने इंस्टाग्राम पर संपर्क किया और उनके काम की तारीफ की। उसके बाद राहुल जैन (Singer Rahul Jain) ने महिला को अक्टूबर, 2020 में अंधेरी में अपने घर पर आमंत्रित किया और आश्वासन दिया कि वह महिला को अपना पर्सनल कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट नियुक्त करेंगे। आगो महिला का आरोप है कि जब महिला वहां पहुंची तो राहुल जैन ने शराब के नशे में उसके साथ रेप किया। महिला को राहुल जैन अपना सामान दिखाने के बहाने से अपने बेडरूम में ले गया और रेप किया। पुलिस के अनुसार, महिला फ्रीलांस कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट के रूप में काम करती है।
अदालत ने ये कहा
रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, अदालत ने कहा, आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों फिल्म उद्योग में काम कर रहे थे, लेकिन सिंगर (Singer Rahul Jain) ने फायदा उठाया और शिकायतकर्ता को अपने घर पर बुलाकर रेप किया। न्यायाधीश ने कहा कि ये अपराध गंभीर था और इसके लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ होनी आवश्यक थी। अन्यथा जांच अधिकारी का आरोपी से पूछताछ करने का अधिकार छीन लिया जाएगा और यह प्रोसिक्यूश के मामले को प्रभावित करेगा।
राहुल जैन के खिलाफ यह दूसरा मामला
शिकायतकर्ता के वकील अली काशिफ खान ने कहा है कि राहुल जैन के खिलाफ यह दूसरा ऐसा मामला है। इससे पहले राहुल जैन पर रेप, जबरन गर्भपात कराने, बच्चे को न अपनाने और धोखाधड़ी का आरोप लग चुका है। आपको बता दें कि राहुल जैन (Singer Rahul Jain) ने खुद पर लगे आरोपों को लेकर कहा था कि वह इस महिला को नहीं जानते हैं। राहुल जैन ने कहा कि पहले भी मुझ पर एक महिला ने ऐसे आरोप लगाए थे और मुझे न्याय मिला। यह महिला उससे जुड़ी हो सकती है।
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