img

tax free state: यदि आप भारतीय नागरिक हैं, तो आपको अपनी आय पर अपने टैक्स स्लैब के अनुसार आयकर का भुगतान करना होगा। मगर हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रदेश भी है जिसे टैक्स फ्री राज्य के रूप में जाना जाता है।

सिक्किम में रहने वाले लोगों को अपनी आय पर एक भी रुपया आयकर के रूप में नहीं देना पड़ता है। सिक्किम के लोगों को आयकर अधिनियम की धारा 10 (26AAA) के अंतर्गत आयकर से छूट दी गई है। मगर सिक्किम राज्य के नागरिकों को आयकर स्लैब में इतनी छूट क्यों दी जाती है? आइये इसके बारे में जानें।

सिक्किम का भारत में विलय 1975 में हुआ था। मगर इस बार सिक्किम इस शर्त पर भारत में शामिल हुआ कि वह अपने पुराने कानून और विशेष दर्जा बरकरार रखेगा। बाद में सरकार ने सिक्किम की यह शर्त स्वीकार कर ली और उसे संविधान के अनुच्छेद 371-एफ के तहत विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया।

जानकारी के मुताबिक  ये छूट केवल सिक्किम के मूल निवासियों को मिलती है। बाहरी प्रदेशों से आकर बसे लोग या सिक्किम के बाहर से आय प्राप्त करने वाले निवासी इस छूट के पात्र नहीं हैं। सिक्किम के निवासी अपनी आय पर कर चुकाने से मुक्त हैं, बशर्ते कि उनकी इनकम सिक्किम के भीतर से हो। यदि वो बाहर से आय अर्जित करता है, तो उस आय पर कर लागू हो सकता है।

 

--Advertisement--