Supreme Court order regarding Kejriwal : दिल्ली सीएम को एक जून तक अंतरिम जमानत, करेंगे चुनाव प्रचार

img

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि दिल्ली सीएम को 2 जून को सरेंडर करना होगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए शर्तों को लेकर कुछ नहीं कहा है। अब केजरीवाल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे।  

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की याचिका पर बहस भी अगले हफ्ते खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ से गुजारिश की कि समय खत्म होने पर अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करने को कहा जाए। इस पर पीठ ने कहा कि दिल्ली सीएम को दो जून को सरेंडर करना होगा।

गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। केजरीवाल के वकील शादान फरासत के मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत देते हुए चुनाव प्रचार पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। अब जल्द ही केजरीवाल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत देश भर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे।

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरासत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वह अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दे रही है। यह आदेश 2 जून तक लागू रहेगा। वकील ने बताया कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हम आज ही उनकी रिहाई की कोशिश करेंगे।

कांग्रेस ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर उन्हें बधाई दी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि उनकी पार्टी केजरीवाल को जमानत दिए जाने का स्वागत करती है। अब हेमंत सोरेन को भी न्याय मिलना चाहिए। हमें उम्मीद है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी उचित न्याय मिलेगा।  

Related News