सावधान! अगर नहीं हैं ये 4 कागजात तो नहीं बनेगा राशन कार्ड, खाद्य विभाग ने जारी किए नए पात्रता नियम
उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों के लिए राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य सुरक्षा का बड़ा सुरक्षा घेरा तैयार किया है। जिन परिवारों के पास अब तक राशन कार्ड नहीं बना है, वे तय पात्रता पूरी होने पर नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड बनने के बाद पात्र परिवारों को हर महीने सरकारी कोटे से मुफ्त व रियायती दरों पर गेहूं-चावल जैसे जरूरी खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके साथ ही योगी सरकार ने राशन कार्ड धारकों को सीधे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, जिससे अब इन गरीब परिवारों को सरकारी व सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिल सकेगी।
नए राशन कार्ड के लिए क्या होनी चाहिए पात्रता
नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु कुछ अनिवार्य पात्रता मानक पूरे करने होंगे। आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है और उसके या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से कोई सक्रिय राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। आय सीमा के नियमों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवार की कुल सालाना आय 2 लाख रुपये से कम और शहरी क्षेत्रों के परिवारों के लिए सालाना आमदनी 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। सरकारी व्यवस्था के तहत परिवार की 18 वर्ष से अधिक उम्र की वरिष्ठ महिला सदस्य को ही परिवार का मुखिया बनाया जाता है। अंतिम पात्रता का निर्धारण खाद्य एवं रसद विभाग की क्षेत्रीय जांच व सरकारी नियमों के आधार पर किया जाता है।
आवेदन की तैयारी के लिए संबंधित परिवारों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज पहले से तैयार रखने होंगे। इसमें परिवार की महिला मुखिया का पहचान पत्र, बैंक खाता पासबुक की प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो और एक्टिव मोबाइल नंबर शामिल है। इसके अलावा राशन कार्ड में नाम जुड़वाने वाले सभी सदस्यों के पहचान पत्र, स्थानीय ब्लॉक या नगर निकाय से जारी परिवार रजिस्टर की नकल और मुखिया का प्रमाणित आय प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाई गई है। पात्र नागरिक अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर या राज्य सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म में सभी सदस्यों का सही ब्योरा भरने के बाद जरूरी कागजात स्कैन करके अपलोड करने होंगे। आवेदन सबमिट होते ही मिलने वाले रेफरेंस नंबर या एक्नॉलेजमेंट स्लिप को भविष्य के स्टेटस ट्रैक करने के लिए संभालकर रखना होगा। इसके बाद पूर्ति निरीक्षक (सप्लाई इंस्पेक्टर) द्वारा दस्तावेजों और भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होते ही नियमानुसार नया डिजिटल राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है।