uttarakhand news: विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अर्चना सागर की कोर्ट ने एक किशोरी के साथ रेप करने के आरोप में एक युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये मामला तब सामने आया जब किशोरी गर्भवती हो गई और उसने अपने परिवार को इस बारे में बताया।
पीड़िता ने कहा कि जब उसके माता-पिता काम पर जाते थे, तब आरोपी युवक उनके घर आता था और उसके साथ गलत काम करता था। ये सब तब शुरू हुआ जब किशोरी लॉकडाउन के दौरान घर पर पढ़ाई कर रही थी। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी और आरोपी उसका पड़ोसी था।
एक दिन किशोरी को पेट में बहुत दर्द हुआ और वह उल्टी करने लगी। उसके परिवार ने उसे अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वह 14 हफ्ते की गर्भवती है। ये सुनकर परिवार के लोग हैरान रह गए। फिर किशोरी ने अपने परिवार को पूरी बात बताई और उन्होंने पुलिस में शिकायत की।
पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। किशोरी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उसके पिता ने अदालत में गर्भपात की अनुमति मांगी और इसे अदालत ने मंजूर कर लिया।
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सबूत पेश किए। जिनके चलते आरोपी को दोषी करार दिया गया। अदालत ने कहा कि अगर दोषी 15 हजार रुपए का जुर्माना नहीं भरता, तो उसे एक महीने की और सजा भुगतनी होगी।
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