पति को भतीजे की कैद से छुड़ाने के लिये पत्नी पहुंची हाईकोर्ट, जाने क्या है पूरा मामला

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प्रयागराज, 27 सितम्बर यूपी किरण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी कानपुर नगर को निर्देश दिया है कि भतीजे व उसकी बहू द्वारा घर में निरूद्ध सीनियर सिटीजन राम चन्द्र को पुलिस सुरक्षा और कोविड 19 के नियमों का पालन करते हुए एक अक्तूबर को दो बजे कोर्ट में पेश करे।
               
यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने श्रीमती किरण व अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। 30 नवंबर 19 को शादी करने वाली सीनियर सिटीजन  पत्नी श्रीमती किरण ने अपने पति राम चन्द्र को स्वतंत्र कराने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है।
आरोप लगाया है कि राम चन्द्र के भतीजे मनोज कुमार व उसकी पत्नी श्रीमती रानी देवी ने मकान नं 2/91 शिव कटरा, लाल बंगला, चकेरी कानपुर नगर मे अवैध रूप से निरूद्ध कर रखा है। कोर्ट ने दोनों विपक्षियों को नोटिस जारी की है और चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कानपुर नगर को नोटिस तामील कर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने एसएसपी कानपुर नगर को निर्देश दिया है कि हर हाल में अवैध रूप से निरूद्ध रामचन्द्र को 1 अक्तूबर को दो बजे कोर्ट में पेश करे और रामचंद्र की सुरक्षा के लिए वह जहा भी हो, तुरन्त पुलिस बल भेजे ताकि उनके जीवन को कोई हानि न पहुंचाया जा सके। कोर्ट ने कहा कि उनकी सुरक्षा केस तय होने तक जारी रखी जाय।

 

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