क्या कार चोरी होने पर भी चुकानी होगी EMI? जानें क्या कहते हैं नियम

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देश में इस समय वाहनों की बिक्री बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण गाड़ी के लिए कार लोन लेने का आसान तरीका है। भारत में बिकने वाली ज्यादातर कारों को लोन पर लिया जाता है। मगर भारत में कार चोरी की घटनाएं आम हैं। हालांकि इस तरह की घटना से किसी भी व्यक्ति को लाखों रुपए का नुकसान होता है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि यदि लोन पर खरीदी ऐसी कार चोरी हो जाए तो क्या चोरी के बाद भी आपको उसकी लोन की EMI चुकानी पड़ेगी? आइए जानते हैं विस्तार से...

कार चोरी होने पर भी चुकानी होगी EMI?

यहां तक ​​कि यदि आपकी कार चोरी हो जाती है, तो आपको निश्चित रूप से बैंक से उधार ली गई राशि वापस करनी होगी। मगर यदि आप एक छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे तो कार चोरी हो जाने पर आपको बैंक को रकम वापस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि, ऐसे में इंश्योरेंस क्लेम आपके काम आ सकता है।

कार बीमा करेगा मदद

यदि आपकी कार चोरी हो जाती है और आपके पास कार का बीमा है तो आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। यदि आपके पास कार बीमा है तो आपकी कार चोरी हो जाती है, तो बीमा कंपनी नुकसान का पेमेंट करेगी। फिर आप इस भुगतान से कार लोन पेमेंट कर सकते हैं। 

यदि आपकी बीमा पॉलिसी चोरी के दावों को कवर करती है, तो आप कार चोरी के लिए दावा कर सकते हैं। ऐसे में बीमा कंपनी आपकी कार की आईडीवी (इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू) के आधार पर लोन का पेमेंट करेगी। कर्ज चुकाने के बाद भी यदि कोई रकम बची है तो वह आपको मिल जाएगी। हालाँकि, यह एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं।

क्या होगा यदि कार बीमा नहीं है?

यदि आपके पास कार का बीमा नहीं है और वह चोरी हो जाती है तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में आपको कार वापस नहीं मिलेगी और आपको EMI भी चुकानी होगी। इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि अपने कार बीमा की अवधि खत्म होने से पहले उसका रेनेवल करा लें।

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