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woman rape: देहरादून में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश चंद्रमणि राय की अदालत ने हकीम को हर्बल उपचार के बहाने बलात्कार करने और पति की मौत का डर पैदा करने के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने हकीम को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

सरकारी वकील ने बताया कि घटना 19 नवंबर, 2020 की है, जो रानीपुर पुलिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले एक गांव की है। पीड़िता ने इल्जाम लगाया कि हर्बल उपचार के लिए मेडिकल विजिट के दौरान हकीम ने नशीला पदार्थ देकर अपनी दुकान में उसकी इज्जत लूटी। होश में आने पर पीड़िता को एहसास हुआ कि उसके साथ मारपीट की गई है।

रानीपुर पुलिस ने पीड़िता की लिखित शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हकीम के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(1) बलात्कार और धारा 508 पति की मौत का डर पैदा करने के तहत मामला दर्ज किया है। हकीम को आनन फानन अरेस्ट कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अदालत के फैसले में आईपीसी की धारा 376(1) के तहत दस साल की सजा और पचास हजार रुपए का जुर्माना, धारा 508 के तहत एक साल की अतिरिक्त कैद और ₹10,000 का जुर्माना शामिल है। अदालत ने जुर्माने की राशि में से पचास हजार रुपए पीड़ित को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है।
 

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