नई दिलील ।। ड्राइविंग लाइसेंस (DL) सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक प्रमाण पत्र होता है जिसको पाने के लिए लोगों को ड्राइविंग टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। आज इस लेख में हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से जुड़ी एक अहम जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आईये जानते हैं इस बारे में विस्तार से।
दरअसल सरकार ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (DL) नियमों को निरंतर आसान बनाती जा रही है और अब तो 16 वर्ष आयु के नाबालिग भी इलेक्ट्रॉनिक बाइक चलाने के लिए अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है तथा अगर आप लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं और RTO ऑफिस के चक्कर काटने से बचना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर पर आवेदन करना होगा।
फॉर्म आवेदन करके फीस जमा करने के बाद आपको RTO ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा इसमें यातायात के नियमों के बारे में पूछा जाता है। टेस्ट पूरा करते ही आपके सामने आप का रिजल्ट आ जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। टेस्ट में पास हो जाने के 48 घंटों के भीतर आपका ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (DL) मिल जाएगा। इसकी वैधता 6 महीने की होती है। 30 दिनों के बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।