सीएम योगी के इस फैसले से संतों में खुशी की लहर, आश्रम, मठ और गोशालाओं को बड़ी राहत

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उत्तर प्रदेश ।। चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत पंजीकृत धार्मिक आश्रम, मठ और गोशालाओं को बड़ी राहत दी गई है।धार्मिक श्रमों, मठ आदि को अब बिजली बिल कॉमर्शियल दर से जमा नहीं करना होगा।

इस संबंध में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि जन्माष्टमी से एक दिन पहले वृंदावन में एक प्रोग्राम के दौरान साधू-संतों की उपस्थिति में प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने वादा किया था सभी धार्मिक मठ, आश्रमों और गोशालाओं को सस्ती बिजली दी जाएगी।

नियामक आयोग ने तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद यह आदेश दिया है। नियामक आयोग के निर्देश के मुताबिक अब पांच किलोवाट तक धार्मिक आश्रम / मठ आदि यदि चैरिटेबल ट्रस्ट में पंजीकृत हैं, तो अब घरेलू टैरिफ में बिल लिए जायेंगे। पहले इनकी बिलिंग कॉमर्शियल टैरिफ में होती थी। इसी प्रकार पांच हॉर्सपावर तक गौशालाओं की बिलिंग भी नलकूप टैरिफ में करने के आदेश दिए गए हैं। पहले इनकी भी बिलिंग कॉमर्शियल टैरिफ में होती थी।

वहीं इस मामले में ऊर्जामंत्री ने पत्रिका से फोन पर बात के दौरान बताया कि मठ, आश्रमों से कॉमर्शियल दर के बजाय घरेली टैरिफ से ही बिल लिया जाए इस मामले में नियामक आयोग ने निर्देश दे दिए हैं। इस निर्णय से ही निश्चित ही चैरिटेबल ट्रस्ट में पंजीकृत आश्रमों, मठ और गौशालाओं को बड़ी राहत मिलेगी।

फोटो- फाइल

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