लड़की से चाकू की नोक पर किया बलात्कार का प्रयास, अदालत ने सुनाई 5 साल जेल की सजा

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उत्तराखंड ।। लगभग 2 साल पहले चाकू की नोक पर लड़की से रेप के प्रयास में एक शख्स को अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। अपर जिला जज आके खुल्बे की अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने बताया कि मुकदमा आठ अप्रैल 2017 को डोईवाला कोतवाली में दर्ज हुआ था। पीड़िता कोचिंग से घर लौटते वक्त बस से उतर कर पैदल जा रही थी। इसी बीच उसके गांव का युवक संदीप थापा मोटरसाइकिल से उसका पीछा करने लगा।

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बीच में संदीप थापा ने युवती को रोक दिया और उसे घर छोड़ने की बात कहते हुए बाइक पर बैठने को कहा। लेकिन, युवती ने इनकार कर दिया। आधा किलोमीटर दूर जाकर संदीप ने मोटरसाइकिल उसके आगे खड़ी कर दी और चाकू दिखाकर उसे जंगल की तरफ खींच ले गया। वहां उसने युवती से रेप का प्रयास किया।

युवती के शोर मचाने पर मौके पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। भीड़ जुटती देख आरोपी मौके से भाग निकला। इस दौरान पीड़िता को काफी चोटें भी आई थी। पुलिस ने आरोपी को घटना के दिन ही मय चाकू के साथ अरेस्ट किया था।

वकील जया ठाकुर का कहना है कि मुकदमे में अभियोजन की ओर से 9 गवाह पेश किए गए। जिसके तहत अदालत ने उसे रेप के प्रयास में 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के दोष में 6 महीने की सजा भी सुनाई गई है।

फोटो- प्रतीकात्मक

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