इमरान खान की बहन पर कोर्ट ने लगाया 2.94 करोड़ रुपए का जुर्माना !

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New Delhi. पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खानम को विदेश में संपत्ति के स्वामित्व मामले में 2।94 करोड़ रुपये का कर व जुर्माना भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करने का आदेश दिया है। तीन जजों की पीठ ने यह भी कहा कि खानम अगर अदालत के फैसले का सम्मान नहीं करती है तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। मामले की सुनवाई के दौरान अलीमा खानम और उनके वकील अदालत में मौजूद रहे।

इमरान खान

जैसे ही मामले की सुनवाई आगे बढ़ी, मुख्य न्यायाधीश मिया साकिब निसार ने अलीमा खानम से पूछा, “आपने कितनी संपत्ति खरीदी थी? इस पर अलीमा ने जवाब देते हुए कहा, “मैंने 3,70,000 डॉलर की संपत्ति खरीदी थी जिसे 2017 में बेच दिया था।” उन्होंने कहा, “संपत्ति खरीदने के लिए पैसा बैंकिंग चैनल से भेजा गया। 50 फीसदी लोन लेकर रकम दी और 50% राशि मेरी थी।” अलीमा के वकील सलमान अकरम राजा ने फिर कहा, “हमने बैंक ट्रांजेक्शन और खाते का विवरण कोर्ट में जमा करा दिया है।”

फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) ने अदालत से कहा कि खानम पर 2।94 करोड़ रुपये का जुर्माना और कर लगाया गया है। अलीमा खानम की पहचान संपत्ति के बेनामीदार मालिक के रूप में हुई है। इससे पहले की सुनवाई में एफबीआर ने अदालत को खानम की संपत्ति और कर ब्योरा दिया था।

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