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नई दिल्ली ।। बीती आधी रात से नया मोटर व्हीकल कानून प्रभावी हो गया है। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किए जाने के बाद अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर दस गुना अधिक जुर्माना चुकाना पड़ेगा।

1 सितंबर से ही ये नियम लागू हो चुका है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आधी रात को ही दिल्ली के कई इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया। बहुत लोग ट्रैफिक नियम तोड़ते नजर आए जिन पर पुलिस ने जुर्माना लगाया।

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राजस्थान व बंगाल को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में मोटर व्हीकल संशोधन कानून प्रभावी हो चुका है। अधिकतर मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। सीट बेल्ट न लगाने पर अब 1 हजार रुपए जुर्माना चुकाना होगा। पहले ये 100 रुपए था। रेड लाइट जंप के लिए पहले जुर्माना 1 हजार रुपए था, अब इसके लिए 5 हजार रुपए चुकाने होंगे।

शराब पीकर वाहन चलाने पर जुर्माना 1 हजार से बढ़ाकर 10,000 हो गया है। अब बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरस्पीड आदि के नियमों को तोड़ने से पहले के मुकाबले अधिक जुर्माना चुकाना होगा।

नए नियम के मुताबिक, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार 6 महीने की जेल और 10 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। जबकि दूसरी दफा ये गलती होती हैं तो 2 वर्ष तक जेल और 15 हजार रुपए तक का जुर्माना लगेगा।

इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपए की जगह अब 5 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10 हजार रुपए जुर्माना चुकाना होगा जो पहले 500 रुपए था।

फोटो- फाइल

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