नई दिल्ली ।। अदालत ने चचेरी बहिन के साथ बलात्कार की वारदात के एक ढाई साल पुराने मामले में आरोपी भाई को सात साल सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता सुरेश श्रीवास्तव ने बताया कि बिलौआ कस्बे में रहने वाला युवक अपने ताऊ की १७ वर्षीय लड़की को भगा कर ले गया था।
आरोपी ने 20 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। यह मामला बिलौआ थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले में शुक्रवार को न्यायाधीश रूपेश शर्मा ने आरोपी छोटू को 7 साल का सश्रम कारावास और 7 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।