नेशनल डेस्क ।। आज वर्ष 2018 का अंतिम दिन है। अगर आपने अभी अपना आय कर रिटर्न नहीं फाइल किया है तो आज जरूर कर लें। वर्ना नए साल से आपको 10 रुपए का फटका लग सकता है। नए नियमों के अनुसार 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5000 की जगह 10000 रुपए का जुर्माना भरना होगा।
दरअसल, रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। उसके बाद 31 दिसंबर तक फाइल करने पर 5000 रुपए Penalties लगाया गया है। इनकम टैक्स विभाग ने विज्ञापन जारी कर कहा है कि वैसे करदाता जो अब तक आईटीआर दाखिल नहीं कर सके हैं वे 31 दिसंबर से पहले इसे फाइल कर दें वर्ना निर्धारण वर्ष 2018-19 की समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर आपको Penalties भरनी होगी।
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। सिर्फ केरल के लोगों को इस तिथि के बाद भी रिटर्न भरने की अनुमति दी गर्इ थी। Penalties का नियम लागू होने से पहले देर से रिटर्न भरने पर Penalties लगाने का फैसला लेने का अधिकार आयकर अधिकारी को था।
सरकार ने साल 2017 के बजट में इस नियम में परिवर्तन किया गया। संशोधित नियम (सेक्शन 234एफ) के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करता है तो उसे लेट फीस चुकानी होगी। देरी करने वाले पर अधिकतम Penalties राशि 10,000 रुपए रखी गई थी।
नियम के मुताबिक, किसी वित्त वर्ष में तय समय सीमा के बाद लेकिन 31 दिसंबर से पहले रिटर्न भरने पर लेट फीस 5000 रुपए देनी होती है। इसी प्रकार अगर आयकर रिटर्न संबंधित निर्धारण वर्ष में 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच दाखिल किया जाता है तो लेट फीस 10,000 रुपए होगी।