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नई दिल्ली ।। दिल्ली की एक कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले को खारिज कर दिया है। साल 2012 में केजरीवाल के खिलाफ ये मामला कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दायर किया था।

पवन खेड़ा ने केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ आपत्तिजनक और झूठा बयान दिया है। पवन खेड़ा के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि विद्युत कंपनियों और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बीच आपस में सांठगांठ है।

बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा साल 2012 में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव हुआ करते थे। पवन खेड़ा ने केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि एक टीवी शो में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित पर गलत बयानी की थी। इस मामले का ट्रायल दिल्ली कोर्ट में साल 2013 में शुरू हुआ था।

केजरीवाल ने खुद पर लगे आरोपों को मनगढ़ंत और झूठा बताया था। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपने खिलाफ लगे मानहानि के आरोप के खिलाफ अपील की थी। अपनी याचिका में, केजरीवाल ने इस मामले के खेड़ा की अपील के औचित्य पर सवाल उठाए थे। एसीएम समर विशाल ने आप नेता केजरीवाल के खिलाफ पेश किए गए सबूतों को अपर्याप्त बताया।

फोटो- फाइल

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