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लखनऊ ।। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 

  • कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की कार्यवाही मंत्रिपरिषद को प्रदेश में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की कार्यवाही के विषय में अवगत कराया गया है। यह केन्द्र लखीमपुर-खीरी, हरदोई, आजमगढ़, जौनपुर, बदायूं, सुल्तानपुर, बहराइच, मुरादाबाद, गोण्डा, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, हापुड़, शामली, सम्भल, अमेठी, कासगंज, श्रावस्ती, अमरोहा एवं इलाहाबाद में स्थापित किये जा रहे हैं।
  • फिल्म ‘एक थी रानी ऐसी भी’ को यूपी में मनोरंजन कर से मुक्त किये जाने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने फिल्म ‘एक थी रानी ऐसी भी’ को उत्तर प्रदेश में मनोरंजन कर से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आयुक्त मनोरंजन कर की आख्या एवं पूर्व प्रदर्शन समिति की संस्तुति के क्रम में उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा-11(1) के अन्तर्गत ‘अन्य लोकहित के आधार पर’ तथा शासनादेश दिनांक 13 जून, 2000 एवं दिनांक 17 जनवरी, 2014 में निहित व्यवस्थानुसार लिया गया है।
  • गोरखपुर सिविल टर्मिनल का नामकरण महायोगी गोरखनाथ के नाम पर तथा आगरा सिविल टर्मिनल का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर करने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने गोरखपुर सिविल टर्मिनल का नामकरण महायोगी गोरखनाथ के नाम पर तथा आगरा सिविल टर्मिनल का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर क्रमशः ‘महायोगी गोरखनाथ सिविल टर्मिनल’ एवं ‘पं0 दीनदयाल उपाध्याय सिविल टर्मिनल’ किये जाने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में राज्य विधान सभा में पारण हेतु संकल्पों के आलेख्य को भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है। यह निर्णय भी लिया गया है कि अनुमोदित संकल्पों को राज्य विधान सभा में पारित कराकर यथा प्रक्रिया प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा।
  • प्रदेश में संचालित फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जोखिमों के दृष्टिगत प्रदेश के सभी 75 जनपदों को 6-7 जनपदों के 12 समूहों में बांटा जाएगा तथा निविदा के माध्यम बीमा कम्पनियों का चयन करते हुए योजना को प्रदेश में संचालित कराया जाएगा। 
  • फसल बीमा योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं कृषकों को समय से बीमा की क्षतिपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु इन दोनों योजनाओं के संचालन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं, जिसमें बीमा कम्पनी के किसी कृत्य से योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अथवा कृषकों का समय से योजना का लाभ प्राप्त नहीं होता है, उन स्थितियों में चयनित बीमा कम्पनियों के विरुद्ध अर्थ-दण्ड लगाये जाने का प्राविधान किया जा रहा है।

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