img

 www.upkiran.org

यूपी किरण ब्यूरो

पटना।। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राजद प्रमुख लालू यादव और पूर्व सीएम डॉ जगन्नाथ मिश्रा को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मिले नए तथ्यों के आधार पर आपराधिक साजिश करने का एक और केस चलाने की अनुमति दी है।

बढ़ गईं लालू की मुश्किलें…

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
लालू पर आपराधिक साजिश रचने के लिए आईपीसी की धारा 120 B के तहत मामला चलेगा। उन पर रांची के लोअर कोर्ट में फिर से ट्रायल चलेगा।

950 करोड़ रुपए के घोटाले का है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने लालू के खिलाफ यह फैसला 950 करोड़ रुपए के चारा
घोटाले के मामले में सुनाया है। यह मामला 1990 के दशक का है, उस समय चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के लिए लालू प्रसाद,

जगन्नाथ मिश्रा सहित अनेक अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 20 अप्रैल को ही सभी पक्षों के तर्कों पर बहस पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हाईकोर्ट ने लालू को मिली थी राहत

झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी को लेकर लालू के खिलाफ चलाए जा रहे मामले को समाप्त कर दिया था। वहीं, सीबीआई ने दावा किया था कि अन्य अधिकारियों के साथ-साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भी अप्रत्यक्ष रूप से अवैध निकासी में संलिप्त थे। सीबीआई ने उन पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया था।

गौरतलब है कि चाईबासा कोषागार से फर्जी कागजात प्रस्तुत कर लाखों रुपए की अवैध निकासी कर ली गई थी। कोषागार में फर्जी बिल वाउचर एवं पशुओं के लिए दवा आपूर्ति किए जाने का उन पर आरोप लगा था।
9 माह में पूरा होगा ट्रायल

सुप्रीम कोर्ट ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के खिलाफ मामलों में सीबीआई की सभी संबंधित विशेष अदालतों को 9 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भले ही लालू को तुरंत जेल नहीं जाना पड़े, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत के खतम हो गई है। इससे जिन मामलों का ट्रायल रुक गया था अब उन सबका ट्रायल एक बार फिर शुरू हो जाएगा।

लालू यादव के वकील चितरंजन सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिलहाल लालू को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जो ट्रॉयल चल रहा है, उसमें फिर से आइपीसी की धारा 120बी जुड़ जाएगा। उपरोक्त सभी मामलों में लालू यादव को पहले से ही जमानत मिली हुई है।

फोटोः फाइल