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अगर आप भी टू या फिर फोर व्हीलर वाहन चालक तो आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी इस वक्त एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है।

जी हां, दरअसल छत्तीसगढ़ में अब DL का नवीनीकरण कराने, ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन कराने, इनके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड खराब हो जाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस को सरेंडर करने के लिए परिवहन कार्यालय आने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।

इसमें तकनीकी रूप से समाधान निकालते हुए ऐसे सभी आवेदन जो आधार प्रमाणीकरण के साथ आवेदन कर रहे हैं, उन आवेदनों का सॉफ्टवेयर के द्वारा खुद ही ऑटो अप्रूवल हो जाएगा। जिससे आरटीओ स्टाफ का वैरीफिकेशन और आरटीओ की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें आटो अप्रूवल होते ही आवेदक के मोबाइल में एसएमएस आ जाएगा और अगले दिन ड्राइविंग लाइसेंस को स्पीड पोस्ट के आवेदक के दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा।

परिवहन सचिव ने बताया कि राज्य में विभिन्न तरह के वाहनों पर ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने, ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन कराने, इनके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड खराब हो जाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस को सरेंडर करने के लिए परिवहन विभाग के नए फार्मेट में क्यू कोड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नवीन तकनीकी का उपयोग करते हुए आम जनता को सुविधा मुहैया कराने की पहल की गई है और वहीं इसमें अनिवार्य रूप से कुछ चीजों का ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है।

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