img

आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को SC से बड़ी राहत मिली है। अब सांसद को दिल्ली के कथित शराब कांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। 

पूरे 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे संजय सिंह

प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी ने ये भी कहा कि उन्हें बेल पर रिहा कर दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद AAP कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। अब सवाल उठता है कि संजय सिंह को बेल क्यों मिली? ईडी ने कोर्ट में कहा कि उसे जमानत देने पर ऐतराज नहीं है। ईडी के इसी जवाब के चलते संजय सिंह को कोर्ट ने जमानत दे दी।

अगला प्रश्न है कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्यों कहा? कोर्ट ने एजेंसी से पूछा था कि संजय सिंह छह महीने से जेल में बंद हैं और भी जेल में उन्हें क्यों नहीं रखा जाए। इसी के जवाब में ईडी ने कहा था कि उसे संजय सिंह के जमानत को लेकर ऐतराज नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप जमानत का विरोध करेंगे तो हमें पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 के तहत संजय सिंह के जमानत पर विचार करना होगा। यहां आपसे मतलब ईडी से है।

अब सवाल उठता है कि पीएमएलए कानून के सेक्शन 45 में जमानत देने का मतलब क्या। इसका मतलब होता है कि संजय सिंह के विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं होता? अगर अदालत इस कानून के तहत संजय सिंह को जमानत दे देती तो इसके बाद शराब नीति केस कमजोर पड़ सकता था। इसलिए ईडी ने जमानत का विरोध नहीं करना बेहतर समझा और बेल मिल गई। 

--Advertisement--