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सोशल मीडिया पर बच्चों के अश्लील वीडियो पोस्ट करने पर अब आपको जेल जाना पड़ सकता है। कानून के अनुसार, पहली बार गलती करने पर केस दर्ज होने पर पांच साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। ऐसा ही एक मामला लुधियाना में सामने आया है। यहां पुलिस ने अश्लील वीडियो शेयर करने के मामले में पांच युवकों को अऱेस्ट किया है।

दरअसल, लुधियाना पुलिस ने अपने अकाउंट से चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो शेयर करने के मामले में पांच युवकों के विरूद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पांच युवकों को अऱेस्ट कर उनके विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू ने बताया कि गृह मंत्रालय से मिले निर्देशों के जरिए जानकारी साझा की गई थी कि कुछ युवा बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो अपलोड करते हैं या देखते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि पंजाब साइबर सेल ने टिप लाइन के जरिए इस कार्रवाई के लिए लुधियाना साइबर सेल को जांच भेजी। जब इन मामलों की जांच की गई तो पता चला कि किला मोहल्ला निवासी अभिषेक शर्मा, मोहल्ला हरगोबिंद नगर निवासी देवराज यादव, गुरु गोबिंद सिंह नगर शिमलापुरी निवासी अजय सिंह, पलविंदर सिंह और सतविंदर सिंह भी वीडियो शेयर करते हैं उनकी आईडी से और उन्हें आगे अपलोड करें

पुलिस ने आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई तो मामला दर्ज कर आरोपियों को अऱेस्ट कर लिया गया। पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू ने बताया कि पहली बार केस दर्ज होने पर पांच साल की सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना है।

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