
Up Kiran, Digital Desk: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (AP High Court) ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी के काफिले पर हुए पत्थरबाजी के मामले की सुनवाई को 3 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह मामला अप्रैल में विजयवाड़ा में हुई एक घटना से संबंधित है।
गौरतलब है कि यह घटना 13 अप्रैल को विजयवाड़ा में इदिगा बस्ती में हुई थी, जब अज्ञात हमलावर ने जगन के काफिले पर पत्थर फेंका था। इस हमले में जगन मोहन रेड्डी को माथे पर मामूली चोट आई थी।
पहले, मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले को बंद कर दिया था, यह कहते हुए कि जगन को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी और अपराध के पीछे कोई स्पष्ट मकसद नहीं था। हालांकि, राज्य अपराध जांच विभाग (CID) ने मजिस्ट्रेट अदालत में एक याचिका दायर कर आगे की जांच की अनुमति मांगी थी।
सीआईडी का तर्क है कि घटना के पीछे की साजिश और मंशा का पता लगाने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह एक पूर्वनियोजित हमला था या कोई दुर्घटना, और इसमें कोई राजनीतिक एंगल तो नहीं था। सीआईडी इस मामले में एक याचिकाकर्ता पी. श्रीनिवास राव की मांग का भी समर्थन कर रही है।
वर्तमान में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई को 3 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। सीआईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि मामले में आगे की जांच की अनुमति दी जाती है या नहीं। यह घटना राज्य में राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है।
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