Up kiran,Digital Desk : यह रहा उत्तराखंड के वोटर्स के लिए एक जरूरी जानकारी वाला आर्टिकल। इसे बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया है, ताकि हर कोई इस तकनीकी प्रक्रिया को आसानी से समझ सके।
लोकतंत्र में आपका सबसे बड़ा हथियार आपका 'वोट' होता है। लेकिन अक्सर हम वोटर आईडी (Voter ID) के काम को कल पर टालते रहते हैं। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और आपके वोटर कार्ड में कोई भी दिक्कत है, तो आपके लिए एक बहुत जरूरी खबर है। चुनाव आयोग राज्य में जल्द ही 'विशेष गहन पुनरीक्षण' यानी SIR (Special Intensive Revision) शुरू करने वाला है।
इसे ऐसे समझिए कि जैसे ही SIR शुरू होगा, वोटर कार्ड से जुड़े बदलावों की रफ्तार पर 'ब्रेक' लग जाएगा। इसलिए, जो करना है अभी कर लीजिए। आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि आपको क्या और क्यों करना चाहिए।
अगर दो जगह नाम है, तो फंस सकते हैं आप
सबसे पहले उन लोगों की बात, जिनका नाम दो जगहों की वोटर लिस्ट में है। कई बार हम शहर या घर बदलते हैं, वहां नया वोट बनवा लेते हैं लेकिन पुरानी जगह से नाम कटवाना भूल जाते हैं। या फिर कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं।
चुनाव आयोग अब बहुत सख्त है। अगर आपका नाम दो जगह निकला, तो आपको लीगल नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि खुद ही फॉर्म भरकर पुरानी जगह से अपना नाम हटवा लें (Delete)।
SIR का पेंच क्या है?
आप सोच रहे होंगे कि अभी इतनी हड़बड़ी क्यों? दरअसल, उत्तराखंड में चुनाव आयोग SIR अभियान शुरू करने जा रहा है।
- अभी की स्थिति: अभी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो आपका काम (नाम जोड़ना, हटाना या सुधारना) तुरंत प्रोसेस हो जाएगा।
- SIR के बाद: एक बार यह अभियान शुरू हो गया, तो आप आवेदन (Application) तो कर पाएंगे, लेकिन उसका निपटारा (Disposal) नहीं होगा। आपकी फाइल तब तक पेंडिंग रहेगी जब तक SIR अभियान खत्म नहीं हो जाता।
यानी अगर आप चाहते हैं कि काम लटके नहीं, तो आज ही अप्लाई कर दें।
घर बैठे ऐसे करें अपना काम (Step-by-Step Guide)
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास स्मार्टफ़ोन या लैपटॉप होना चाहिए। चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर सारे विकल्प मौजूद हैं।
- नया वोट बनवाना है: अगर आप 18 साल के हो गए हैं या अभी तक वोट नहीं बना है, तो वेबसाइट पर जाकर 'फॉर्म-6' (Form-6) भरें। अपने दस्तावेज अपलोड करें और आपका काम हो जाएगा।
- नाम हटवाना है: अगर आपका नाम दो जगह है या किसी का निधन हो गया है, तो 'फॉर्म-7' (Form-7) भरें। यह डुप्लीकेट वोट हटाने के लिए है।
- सुधार करवाना है: अगर नाम की स्पेलिंग गलत है, फोटो पुरानी है या पता (Address) बदलवाना है, तो इसके लिए 'फॉर्म-8' (Form-8) भरना होगा।
इन फॉर्म्स को भरने के लिए आपके पास अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है, ताकि वेरिफिकेशन हो सके। वेबसाइट पर हर फॉर्म के साथ गाइडलाइंस भी दी गई हैं, जिन्हें पढ़कर आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं।
तो इंतजार किस बात का? वोटर लिस्ट फाइनल होने से पहले अपनी डिटेल्स सही करवा लें और एक जिम्मेदार नागरिक बनें।
_1112949343_100x75.png)
_63150990_100x75.png)
_114596749_100x75.jpg)
_1198401258_100x75.png)
_1796174974_100x75.png)