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UP Kiran,Digital Desk: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पंजाब राज्य में 85 स्थानों पर खनन गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी है। यह आदेश उस समय आया, जब गुरदासपुर जिले के गहलरी गांव की पंचायत ने नदी तल की डीसिल्टिंग (गाद हटाने) के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया का विरोध किया था। पंचायत ने यह दावा किया कि यह कार्य व्यावसायिक उद्देश्य से हो रहा है और इसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य था।

एनजीटी का कड़ा निर्णय

नई दिल्ली में एनजीटी की प्रधान पीठ ने यह निर्णय सुनाते हुए कहा कि इन सभी स्थानों पर खनन से संबंधित कोई भी गतिविधि तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि इसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त नहीं की जाती। यह आदेश पंजाब सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा चिन्हित किए गए उन स्थानों पर लागू होगा, जहां नदी तल से सामग्री हटाने के लिए पिछले वर्ष टेंडर नोटिस जारी किए गए थे।

गांवों पर पर्यावरणीय प्रभाव

पंचायत की ओर से यह भी कहा गया था कि यदि डीसिल्टिंग का काम बिना उचित स्वीकृति के किया जाता है, तो इससे न केवल पर्यावरणीय नुकसान होगा, बल्कि गांव की भूमि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह गांव डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में स्थित है। पंचायत ने जोर देकर कहा कि यह कार्य व्यावसायिक लाभ के लिए किया जा रहा है, और इससे गांव के आसपास की ज़मीन और जल स्रोत प्रभावित हो सकते हैं।