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Up Kiran, Digital Desk: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने असम में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एक पूर्व ब्रांच मैनेजर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। उन पर अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक, ₹80 लाख की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

सीबीआई के अनुसार, यह मामला एसबीआई की जोरहाट शाखा के पूर्व मैनेजर देबज्योति मित्रा के खिलाफ दर्ज किया गया है। आरोप है कि देबज्योति मित्रा ने 2011 और 2017 के बीच अपने कार्यकाल के दौरान भारी मात्रा में अवैध संपत्ति जमा की। जांच में पाया गया कि उनकी आय और खर्चों के बीच एक बड़ा अंतर था, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि उन्होंने पद का दुरुपयोग कर यह संपत्ति अर्जित की है।

सीबीआई ने अपनी एफआईआर में कहा है कि मित्रा ने यह संपत्ति कथित तौर पर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी थी। यह संपत्ति अचल संपत्ति, बैंक जमा और अन्य निवेशों के रूप में हो सकती है।

इस मामले में आगे की जांच जारी है, जिसमें सीबीआई मित्रा और उनके परिवार के वित्तीय लेनदेन, संपत्ति के अधिग्रहण और अन्य संबंधित विवरणों की गहन पड़ताल करेगी। इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या इस अवैध संपत्ति में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है और क्या बैंक में किसी अन्य प्रकार की धोखाधड़ी हुई है।

यह मामला बैंकिंग क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सीबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह भी एक चेतावनी है कि वित्तीय संस्थानों में पद का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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