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छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते कल को प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा पांच साल बढ़ा दी, जिससे अब ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष हो गई है। ये निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।

जो आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2028 तक आयु में छूट मिलेगी, सीएम ने कहा, नौकरी आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा अन्य श्रेणियों के लिए अपरिवर्तित रहेगी।

जनसंपर्क विभाग के एक अफसर ने कहा कि राज्य के युवाओं के हित में मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। अभ्यर्थी आयु सीमा में पांच साल की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक ले सकेंगे। इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ में अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष थी, जो अब 35 वर्ष होगी और युवा छत्तीसगढ़ सहित किसी भी परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

 

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