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Death Penalty: पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की एक अदालत ने एमडी अब्बास नामक एक बलात्कार-हत्या के दोषी को नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या में शामिल होने के लिए मौत की सजा सुनाई। बीते वर्ष हुए इस गंदे अपराध को लेकर न्यायिक स्तर पर कड़ी प्रतिक्रिया मिली है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनीता मेहरोत्रा ​​माथुर ने पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ये फैसला सुनाया।

जानें पूरा मामला

ये दुखद घटना 21 अगस्त, 2023 को हुई, जब एक छोटी बच्ची स्कूल जा रही थी। माटीगारा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक सुनसान इलाके में उसके साथ क्रूरतापूर्वक रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण जुर्म के छह घंटे के भीतर एमडी अब्बास को अरेस्ट कर लिया गया, जो इस बात को दर्शाता है कि अफसरों ने मामले को कितनी तत्परता और गंभीरता से लिया।

विशेष सरकारी वकील बिवास चटर्जी ने अपराध की गंभीरता पर जोर देते हुए मृत्युदंड की वकालत की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस मामले में धारा 302 (हत्या) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 सहित तीन धाराओं के तहत आरोप शामिल थे, जिनमें से दोनों में अधिकतम सजा का प्रावधान है। चटर्जी ने अपने मामले को "दुर्लभतम मामलों में से एक" के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके कारण मृत्युदंड सुनिश्चित करने पर केंद्रित डेढ़ घंटे की लंबी सुनवाई हुई।

न्यायाधीश अनीता मेहरोत्रा ​​माथुर ने 33 गवाहों की गवाही दर्ज करने और प्रॉसिक्यूशन पक्ष के मामले पर गहनता से विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया।

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