
दिल्ली हाई कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शाह पर आतंकी फंडिंग के मामले में आरोप हैं। कोर्ट ने एनआईए से मामले पर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 12 सितंबर को तय की है।
मामला क्या है?
शब्बीर शाह पर आरोप है कि उन्होंने हवाला के जरिए आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाया। एनआईए ने 2017 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। शाह को 2019 में गिरफ्तार किया गया और वह तब से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
कोर्ट की टिप्पणियां
कोर्ट ने शाह की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य हैं। एनआईए को निर्देश दिया गया है कि वह मामले की सुनवाई में तेजी लाए।
अगली सुनवाई
अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी, जिसमें एनआईए को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।
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