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भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच तैयार किया है। सोमवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में भारतीय रेलवे और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस नए समझौते के तहत एसबीआई में वेतन खाते वाले रेलवे कर्मियों को अब 1 करोड़ रुपये तक का दुर्घटना मृत्यु बीमा लाभ मिलेगा।
यह नया प्रावधान पहले से मौजूद केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) की तुलना में काफी बेहतर है। पहले जहां ग्रुप ए कर्मचारियों को 1.20 लाख रुपये, ग्रुप बी को 60,000 रुपये और ग्रुप सी को 30,000 रुपये का बीमा मिलता था, वहीं अब यह सीमा करोड़ों में पहुंच गई है।
बिना कोई प्रीमियम, प्राकृतिक मृत्यु पर भी बीमा
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें एसबीआई में वेतन खाते वाले सभी रेलवे कर्मचारी बिना किसी प्रीमियम भुगतान के 10 लाख रुपये का प्राकृतिक मृत्यु बीमा भी प्राप्त कर सकेंगे। इस लाभ के लिए मेडिकल जांच की भी जरूरत नहीं है। रेल मंत्रालय ने इसे कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बताया है।
सात लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
देशभर में करीब सात लाख रेलवे कर्मचारी एसबीआई के जरिए अपना वेतन प्राप्त करते हैं। इसलिए इस कदम से एक बड़े वर्ग को वित्तीय सुरक्षा मिल पाएगी। रेल मंत्रालय ने इसे कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति और उनकी भलाई के लिए उठाया गया कदम बताया है।
अतिरिक्त सुरक्षा के कई लाभ
1 करोड़ रुपये के दुर्घटना मृत्यु बीमा के अलावा, इस समझौते में हवाई दुर्घटना के लिए 1.60 करोड़ रुपये का कवर भी शामिल है। साथ ही RuPay डेबिट कार्ड धारकों को अतिरिक्त 1 करोड़ रुपये का बीमा मिलेगा। इसके अलावा, स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 1 करोड़ रुपये और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 80 लाख रुपये तक का कवरेज भी प्रदान किया जाएगा।
विशेष रूप से अग्रिम पंक्ति के कर्मियों पर ध्यान
रेल मंत्रालय ने खास तौर पर ग्रुप सी के उन कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित किया है जो दिन-रात रेलवे के कार्यों में लगे रहते हैं और जिन्हें जोखिम अधिक होता है। इस बीमा योजना का मकसद उनकी और उनके परिवार की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत बनाना है।
रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के कदम भारतीय रेलवे के कार्यबल की मजबूती और उनके मनोबल को बढ़ाने में मदद करेंगे।
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