Up kiran,Digital Desk : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पेन किलर दवा निमेसुलाइड के 100 मिलीग्राम से अधिक वाले वर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने इस कदम को स्वास्थ्य जोखिमों और सुरक्षित विकल्पों की उपलब्धता से जोड़कर बताया है।
सरकार का बयान
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड का सेवन मनुष्यों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि दर्द से राहत पाने के लिए बाजार में कई सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।
यह प्रतिबंध ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26ए के तहत ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों के बाद लागू किया गया है।
बच्चों के लिए पहले से बैन
निमेसुलाइड पहले ही 12 साल से कम उम्र के बच्चों में प्रयोग पर बैन था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2011 में आदेश जारी किया था कि बच्चों के मेडिकल प्रिसक्रिप्शन में निमेसुलाइड नहीं लिखी जाएगी क्योंकि यह उनके लिए हानिकारक हो सकती है।
अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
कई देशों में निमेसुलाइड के इस्तेमाल पर पहले से पाबंदी है।
यूरोप: फिनलैंड, स्पेन, आयरलैंड, बेल्जियम (2007 से प्रतिबंध)
अन्य देश: कनाडा, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके
सरकार का मानना है कि यह कदम लोगों को संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने और सुरक्षित विकल्पों की ओर मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक था।
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