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Up Kiran, Digital Desk:  अगर आप एक कारोबारी हैं या आपकी कंपनी है और आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को लेकर परेशान थे, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है, जिनके खातों का ऑडिट होना जरूरी होता है। इस फैसले से देश की लाखों कंपनियों और बड़े कारोबारियों ने राहत की सांस ली है।

अब 10 दिसंबर तक का मिला समय

 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक, कॉर्पोरेट्स और ऑडिटेड मामलों के लिए आईटीआर फाइल करने की समय सीमा अब 10 दिसंबर, 2025 कर दी गई है। आमतौर पर, ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर होती है। लेकिन टैक्स प्रोफेशनल्स और बिजनेस संगठनों की ओर से लगातार तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने मान लिया है।

किन्हें मिलेगा इस बढ़ी हुई तारीख का फायदा?

 

 

यह जानना बहुत जरूरी है कि यह बढ़ी हुई तारीख सभी के लिए नहीं है। इसका फायदा मुख्य रूप से इन लोगों को मिलेगा:

कंपनियां (Corporates): देश की सभी प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनियां।

ऑडिटेड केस: ऐसे व्यक्ति, फर्म या प्रोफेशनल्स जिनके बिजनेस का टर्नओवर या आय एक निश्चित सीमा से ज्यादा होती है और जिन्हें इनकम टैक्स कानून के तहत अपने खातों को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है।

आम नौकरीपेशा लोगों के लिए यह डेडलाइन नहीं है। 

 

सैलरी पाने वाले आम टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जो पहले ही खत्म हो चुकी है।

क्यों लिया गया यह फैसला?


त्योहारों के सीजन और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाले समय को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे कारोबारियों को अपनी सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने और बिना किसी गलती के अपना ITR फाइल करने के लिए लगभग 40 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है। इससे आखिरी समय में होने वाली हड़बड़ी और इनकम टैक्स पोर्टल पर आने वाली दिक्कतों से भी बचा जा सकेगा।

हालांकि, तारीख बढ़ गई है, फिर भी टैक्स एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि आप आखिरी दिन का इंतजार न करें। समय रहते अपना ITR फाइल कर दें, ताकि किसी भी तरह के जुर्माने या कानूनी परेशानी से दूर रह सकें।