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छत्तीसगढ़ में सिर्फ हरित पटाखों का इस्तेमाल एवं विक्रय ही हो सकेगा। साथ ही दीपावली, छठ, गुरू पर्व, नया वर्ष/ 25 दिसंबर के मौके पर पटाखों को फोड़ने के लिए दो घंटे की अवधि निर्धारित की गई है।

सुप्रीम कोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मार्गदर्शिका के अनुसार पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने जिला प्रशासन के अफसरों को निर्देशित किया है।

दिवाली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष/क्रिसमस के अवसर पर दो घंटे की अवधि पटाखे फोड़ने के लिए निर्धारित की गई है। दीपावली के लिए रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सवेरे छह बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। क्रिसमस/नया वर्ष के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का वक्त निर्धारित किया गया है।

तो वहीं सर्दी में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है।

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