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Up Kiran, Digital Desk: केंद्र सरकार ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने और उसमें निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) द्वारा जारी किए गए कुछ खास बॉन्ड पर आयकर छूट (Tax Exemption) के लाभ को जारी रखने का फैसला किया है। यह निर्णय 9 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगा।
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15)(iv)(h) के तहत अधिसूचित IREDA बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज पर आयकर से छूट जारी रहेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि जो निवेशक इन बॉन्ड में निवेश करेंगे, उन्हें इनसे मिलने वाले ब्याज पर कोई कर नहीं देना होगा।
निवेशकों के लिए आकर्षक: यह छूट IREDA बॉन्ड को निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो कर-बचत निवेश विकल्पों की तलाश में हैं। ब्याज आय पर छूट मिलने से उनका शुद्ध रिटर्न बढ़ जाता है।
अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा: IREDA एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है जो भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं जैसे सौर, पवन, पनबिजली आदि को वित्तपोषित करती है। इन बॉन्ड पर टैक्स छूट जारी रखने से IREDA के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए धन जुटाना आसान होगा।
हरित ऊर्जा लक्ष्यों में सहायक: यह कदम भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों (Green Energy Goals) और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। अक्षय ऊर्जा में निवेश बढ़ने से देश की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता बढ़ेगी।
स्थिरता और सुरक्षा: IREDA बॉन्ड को अक्सर सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि ये एक सरकारी संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं। टैक्स छूट का यह लाभ इनकी सुरक्षा के साथ मिलकर इन्हें एक विश्वसनीय विकल्प बनाता है।
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